पानी कनेक्शन के लिए वार्डों में लगेगा कैंप

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देवघर : शहरवासियों को पेयजलापूर्ति कनेक्शन लेने के लिए नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना होगा. इसके लिए तिथिवार वार्डों में कैंप लगाया जायेगा. यह निर्णय नगर निगम के सभागार में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता सिटी मैनेजर प्रकाश मिश्र ने की. बैठक में ट्रेड लाइसेंस व सैफ फार्म नहीं भरने […]

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देवघर : शहरवासियों को पेयजलापूर्ति कनेक्शन लेने के लिए नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना होगा. इसके लिए तिथिवार वार्डों में कैंप लगाया जायेगा. यह निर्णय नगर निगम के सभागार में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता सिटी मैनेजर प्रकाश मिश्र ने की. बैठक में ट्रेड लाइसेंस व सैफ फार्म नहीं भरने वाले पर कार्रवाई व वसूली करने पर चर्चा की गयी.

बैठक में कहा गया कि पानी कनेक्शन के लिए 26 दिसंबर को एक साथ तीन वार्ड 19, 20 व 21 में कैंप लगाकर ऑन स्पॉट पानी का कनेक्शन दिया जायेगा. जिसमें उपभोक्ताओं को आवेदन के साथ कनेक्शन चार्ज जमा करना होगा. इसके बाद इसके बाद अन्य वार्ड में कनेक्शन के लिए कैंप लगाया जायेगा.

आठ हजार से अधिक पुराने होल्डिंग धारकों ने नहीं भरा सैफ: नगरपालिका के समय से ही करीब 8700 होल्डिंग धारकों ने अबतक सैफ फाॅर्म जमा नहीं किया है. इन सभी को विभाग की ओर से नोटिस भेजी जायेगी. इसके अलावा करीब 30 हजार अन्य लोगों ने भी अबतक सैफ जमा नहीं कराया है. इन लोगों को विभाग के टैक्स दरोगा के द्वारा नोटिस कर जमा करवाया जायेगा. इसके बाद भी अगर सैफ नहीं जमा करते हैं, तो उन पर कार्रवाई करने की भी तैयारी की गयी है.

टैक्स नहीं देने वाले टावर संचालकों पर होगी कार्रवाई : सिटी मैनेजर ने बताया कि निगम क्षेत्र में विभाग की जानकारी के अनुसार विभिन्न घरों में कुल 60 मोबाइल टावर लगे हैं, इसकी संख्या का आकलन अभी जारी है. इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है. अबतक 60 में से 12 लोगों ने इसका टैक्स जमा करा दिया है, बाकि लोगों ने अबतक जमा नहीं कराया है. इन सभी पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.
व्यावसायिक भवनों को ट्रेड लाइसेंस जरूरी
शहर के सभी व्यावसायिक भवनों जैसे विवाह भवन, आश्रम, लॉज आदि को निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना ही होगा. इसके अलावा शहर में संचालित बैंक व बीमा कंपनियों को भी निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसके लिए जल्द ही सभी को नोटिस भेजने की तैयारी है. नोटिस का अनुपालन नहीं करने वाले पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.
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