डीजे संचालक पहुंचे अनुमंडल कार्यालय, नहीं मिली छूट

Updated:
विज्ञापन

देवघर : अनुमंडल न्यायालय से पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट-1981 के तहत विवाह में बरात निकालने के दौरान सड़कों पर डीजे नहीं बजाने संबधित आदेश जारी होने के बाद शुक्रवार को डीजे संचालक अनुमंडल कार्यालय पहुंचे. जहां सभी ने अनुमंडल दंडाधिकारी राम निवास यादव से मिल कर अपनी समस्या रखी. संचालकों ने शादी-विवाह के आयोजन में पार्टियों […]

विज्ञापन

देवघर : अनुमंडल न्यायालय से पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट-1981 के तहत विवाह में बरात निकालने के दौरान सड़कों पर डीजे नहीं बजाने संबधित आदेश जारी होने के बाद शुक्रवार को डीजे संचालक अनुमंडल कार्यालय पहुंचे. जहां सभी ने अनुमंडल दंडाधिकारी राम निवास यादव से मिल कर अपनी समस्या रखी. संचालकों ने शादी-विवाह के आयोजन में पार्टियों की अोर से एडवांस लेने की बात कही. इस बात को सुनने के बाद एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का आदेश है

तो मैं किस हैसियत से इसे लेकर परमिशन दे सकता हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप आयोजन स्थलों में डीजे लगाये अौर निर्धारित समय तक बजायें भी. यदि सड़क पर बजाते पाये गये तो नियमों के उल्लंघन के कारण आयोजक व संचालक पर न्याय संगत कार्रवाई होगी. अनुमंडल कार्यालय पहुंचने वालों में आधा दर्जन से अधिक डीजे संचालक शामिल थे.

संबंधित थाना को दें शिकायतकर्ता सूचना
एसडीएम ने बताया कि निर्धारित समय से ज्यादा समय तक यदि किसी आयोजन स्थल पर डीजे बजाया गया, तो शिकायतकर्ता 100 नंबर पर या नजदीक के थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए अनुमंडल न्यायालय से सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola