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नीमा मिश्रा हत्याकांड: तीन दिनों से चम्मे व अंकित से चल रही है पूछताछ

देवघर : मेघलाल पुरी लेन सनवेल बाजार निवासी नीमा चंद मिश्रा हत्याकांड के तीन दिन बीत गये. मामले के नामजद आरोपितों चम्मे परिहस्त व अंकित झा को पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ कर ही रही है. इन दोनों के मामले में पुलिस किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है. कांड के तीन नामजद आरोपित आदर्श झा […]

देवघर : मेघलाल पुरी लेन सनवेल बाजार निवासी नीमा चंद मिश्रा हत्याकांड के तीन दिन बीत गये. मामले के नामजद आरोपितों चम्मे परिहस्त व अंकित झा को पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ कर ही रही है. इन दोनों के मामले में पुलिस किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है. कांड के तीन नामजद आरोपित आदर्श झा सहित संदीप तुरी व राजन राजपूत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. उन तीनों को पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है.

मामले के उदभेदन के लिए गठित विशेष टीम द्वारा करीब डेढ़ दर्जन संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया. उन संदिग्धों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाने पर पुलिस द्वारा पीआर बांड लिखने के बाद छोड़ दिया गया. मामले में एसपी ए विजयालक्ष्मी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी भी नजर बनाये हुए हैं. मृतक परिजनों की सुरक्षा के लिए लगातार घटनास्थल पर एक पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बलों के साथ कैंप कर रहे हैं.
जानकारी हो कि नीमा चंद्र मिश्रा को शनिवार अहले सुबह करीब 3:30 बजे सशस्त्र आरोपितों ने घर घुसकर गोली मार दी थी. इससे घटनास्थल पर ही नीमा की मौत हो गयी थी. मामले में मृतक के भतीजा आशीष मिश्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. घटना की साजिश जेल से रचने का आरोप लगाते हुए काराधीन बाबा परिहस्त को भी आरोपित बनाया गया है. प्राथमिकी में जिक्र है कि नीमा चंद्र मिश्र उर्फ नीमा मिश्रा को सिर में गोली मारकर बैद्यनाथ लेन निवासी चम्मे परिहस्त, शिवगंगा लेन निवासी आदर्श झा, उसका सगा भाई अंकित झा, होली डे होम निवासी संदीप तुरी, पुराना पोस्टमार्टम हाउस के समीप निवासी सूरज मिश्रा, सीता होटल के पीछे हनीमा डेम के समीप निवासी राजन राजपूत व शिक्षा सभा चौक के बगल गली निवासी स्व प्रमोद दत्त द्वारी का पुत्र भाग रहा था. पूर्व से बीमार रह रहे उसके चाचा को मारने के बाद चम्मे व आदर्श पिस्तौल लहराते हुए भाग निकला. आशीष का दावा है कि उपरोक्त आराेपितों ने मिलकर उसकी चाचा की हत्या की है. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 470/17 भादवि की धारा 302, 120बी, 34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है.
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