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दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष सश्रम कारावास

देवघर: सेशन जज कृष्ण कुमार की अदालत ने सेशन केस नंबर 292 ए/2013 की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित मकरध्वज पासी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. उसे दहेज के लिये अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया है. वह चितरा थाना के चिकनियां गांव का रहने वाला है. उसे […]

देवघर: सेशन जज कृष्ण कुमार की अदालत ने सेशन केस नंबर 292 ए/2013 की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित मकरध्वज पासी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. उसे दहेज के लिये अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया है. वह चितरा थाना के चिकनियां गांव का रहने वाला है.

उसे पत्नी रूना देवी की जहर देकर हत्या करने का दोषी पाया गया है. इस संबंध में मृतका के भाई भरत कुमार चाैधरी ने चितरा थाने में चार नवंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. ट्रायल के दौरान अभियाेजन पक्ष से सात गवाह प्रस्तुत किये गये थे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह व सुभाष चंद्र राय ने पक्ष रखे.

क्या था मामला
जिले के चितरा थाने के चिकनियां गांव में चार नवंबर 2012 को पति-पत्नी के बीच अापसी विवाद हुआ. उसमें रूना देवी को जान से मार दिया गया था. इस घटना को लेकर चितरा थाना कांड संख्या 170/2012 दर्ज हुआ था. जिसमें पति के अलावा सास व ससुर को भी आरोपित बनाया गया था. सास ससुर का पहले ही ट्रायल हुआ जिसमें दोनों को राहत दे दी गयी थी. पति का ट्रायल अलग चल रहा था. जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया गया. सूचक चितरा थाना के सोनापोखर गांव का रहने वाला है.

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