दहेज नहीं देने पर जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने का था आरोप, पति समेत सास व ससुर को मिली सात साल की सश्रम सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई के बाद पति दिलीप यादव, सास विमला देवी व ससुर रीतलाल यादव को दोषी करार दिया गया. तीनों आरोपितों को धारा 304 बी का दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. ट्रायल के दौरान जहर संबंधी सबूत […]
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देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई के बाद पति दिलीप यादव, सास विमला देवी व ससुर रीतलाल यादव को दोषी करार दिया गया. तीनों आरोपितों को धारा 304 बी का दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. ट्रायल के दौरान जहर संबंधी सबूत जांच रिपोर्ट में पुष्टि नहीं होने से भादवि की धारा 328 में दोष मुक्त कर दिया गया.
तीनों आरोपित कुंडा थाना के टहनियां गांव के रहने वाले हैं. जबकि सूचक सुरेश यादव करनीबाग कुंडा के हैं. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार गवाही दी गयी थी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से एडवोकेट इशहाक अंसारी थे.
क्या था मामला
जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के टहनियां गांव में बीते 17 जुलाई 2013 को यह घटना हुई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक की पुत्री रूबी कुमारी की शादी दिलीप यादव के साथ हुई थी. शादी के बाद दहेज में 20 हजार रुपये की मांग की गयी. दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाने पर जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का आरोप ससुरालवालों पर लगाया था. मृतका के पिता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जिसमें आइओ ने अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस को सेशन कोर्ट ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सात साल की सश्रम सजा सुनायी.
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