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कार्ट ने हत्या का पाया दोषी, सुनाया फैसला पत्नी, सास व ससुर को सश्रम उम्रकैद
देवघर: जसीडीह थाना क्षेत्र के बजरमरुआ गांव में मुसलिम अंसारी की हत्या मामले में कोर्ट ने पत्नी जुलेखा बीबी, सास नसीमा बीबी व ससुर दिलजान मियां को हत्या का दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया. साथ ही प्रत्येक आरोपितों को 10-10 हजार […]
देवघर: जसीडीह थाना क्षेत्र के बजरमरुआ गांव में मुसलिम अंसारी की हत्या मामले में कोर्ट ने पत्नी जुलेखा बीबी, सास नसीमा बीबी व ससुर दिलजान मियां को हत्या का दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया. साथ ही प्रत्येक आरोपितों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, यह राशि मृतक के माता-पिता को दी जायेगी. तीनों आरोपित जसीडीह थाना क्षेत्र के बजरमरूआ गांव के रहने वाले हैं तथा वर्तमान में कारा में बंद हैं.
यह सजा भरी अदालत में सुनाई गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बहस किया. घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई निजामुद्दीन मियां ने जसीडीह थाना में दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 गवाही दी गयी थी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
क्या था मामला
जसीडीह थाना क्षेत्र के बजरमरुआ गांव में यह घटना 17 अगस्त 2015 को घटी थी. घटना के संदर्भ में देवीपुर थाना के कुचीयागढ़ा गांव निवासी निजामुद्दीन मियां ने जसीडीह थाना में कांड संख्या 262/2015 दर्ज कराया था जिसमें मृतक की पत्नी जुलेखा बीबी समेत तीन काे आरोपित बनाया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपितों ने सूचक के भाई की साजिश के तहत हत्या कर दी व शव काे एक पेड़ से लटका दिया था. इसे आत्महत्या का रुप देने का प्रयास किया था. मुकदमा दर्ज हाेने के बाद पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र सौंपा. इसके बाद मामला सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया. सेशन ट्रायल नंबर 60/2016 की सुनवाई सेशन जज दो ने की व सबों को उम्रकैद की सजा दी.
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