कांड के आइओ सह एएसआई पीएन पाल ने बताया कि आरोपित के खिलाफ कोर्ट से वारंट निर्गत कराया था. बावजूद उसकी गिरफ्तारी न होने से कोर्ट में वारंट लौटाते हुए कक्कू के खिलाफ इश्तेहार निर्गत करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इश्तेहार निर्गत किया था. जानकारी हाे कि कनपटी पर पिस्तौल सटाकर थप्पड़ मारने व जान मारने की धमकी देने को लेकर जेइ सुरेद्र प्रसाद गुप्ता ने नगर थाना कांड संख्या 283/17 भादवि की धारा 341, 323, 353, 504, 506, 307, 34 के तहत मामला दर्ज कराया था.
मामले में कक्कू व उसके तीन अज्ञात साथियों को आरोपित बनाया गया है. घटना के दिन आरोपितों ने सफेद इनोवा गाड़ी से पहुंचकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है.