Chaibasa News : पॉलिसीधारक की पत्नी को 2 लाख रुपये देने का आदेश

Published by : MANJEET KUMAR PANDEY Updated At : 19 Mar 2025 12:17 AM

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चाईबासा के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनाया फैसला

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चाईबासा.चाईबासा के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एलआइसी को मृतक लव किशोर हेंब्रम की पत्नी मिस्ती प्रिया हेंब्रम को बीमा पॉलिसी के तहत 2 लाख रुपये का लाभ प्रदान करने का फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार, चाईबासा की दुंबीसाई निवासी मिस्ती प्रिया हेंब्रम ने अपने पति की बीमा पॉलिसी का दावा किया था. इसे एलआइसी ने अस्वीकार कर दिया गया था. उनके पति ने एलआइसी न्यू जीवन आनंद (लाभ सहित) पॉलिसी ली थी. यह पॉलिसी 13 मई 2019 को शुरू हुई थी. 23 जुलाई 2021 को लव किशोर हेंब्रम का निधन हो गया. एलआइसी के शाखा प्रबंधक कुमार प्रसून ने तर्क दिया कि लव किशोर हेंब्रम ने आखिरी बार 5 फरवरी 2021 को प्रीमियम भुगतान किया था. इसलिए पॉलिसी 13 मई 2021 को लैप्स हो गयी और मृत्यु लाभ का दावा नहीं किया जा सकता.

20 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश

आयोग ने पाया कि मृतक पॉलिसीधारक ने फरवरी 2021 तक नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया था, लेकिन कोविड 19 महामारी और स्वास्थ्य कारणों से एक किस्त का भुगतान नहीं हो सका. आयोग ने यह भी पाया कि एलआइसी ने पॉलिसी लैप्स होने की कोई लिखित सूचना नहीं दी थी. आयोग ने एलआइसी को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर मिस्ती प्रिया को 2 लाख रुपये का मृत्यु लाभ प्रदान करे. साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 हजार रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया गया. यदि भुगतान में देरी होती है, तो 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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