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Chaibasa News : रेंगालबेड़ा लैंपस लिमिटेड को राशि भुगतान का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फैसला सुनाया

चाईबासा.

पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फिक्स्ड डिपॉजिट व सेविंग राशि नहीं लौटाने पर रेंगालबेड़ा लैंपस लिमिटेड के सचिव व अध्यक्ष को 45 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया. इस संबंध में मनोहरपुर के कोल पोटका निवासी बोनेश्वर महतो ने शिकायत की थी. उन्होंने आयोग को बताया कि 12 जुलाई, 2013 को 50, 000 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया था. मैच्युरिटी के बाद 1,00,075 रुपये होने थे. वहीं, उनके सेविंग अकाउंट में 18,054 रुपये जमा थे.

संस्था के सचिव व अध्यक्ष बार-बार पैसा आने पर देंगे कहकर टालते रहे. इससे मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न हुआ. उन्होंने ब्याज, मुआवजा और मुकदमा खर्च सहित 1,95,129 रुपये की मांग की. नोटिस के बावजूद विरोधी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ. आयोग ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर 1,00,075 रुपये ( मैच्युरिटी राशि), 18,054 रुपये (सेविंग अकाउंट की राशि) 45 दिनों में लौटायें. एफडी की मैच्युरिटी तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दें. वहीं, मानसिक उत्पीड़न व प्रताड़ना के लिए 20,000 रुपये का भुगतान, मुकदमा खर्च 3,000 रुपये भुगतान का आदेश दिया. यदि 45 दिनों में भुगतान नहीं किया गया, तो संपूर्ण राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देरी की तिथि से लगेगा.

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