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Chaibasa News : पॉक्सो: बालक-बालिकाओं के लिए समान रूप से लागू

Updated at : 20 Jul 2025 11:27 PM (IST)
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Chaibasa News : पॉक्सो: बालक-बालिकाओं के लिए समान रूप से लागू

डालसा चाईबासा ने मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम किया

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चाईबासा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) चाईबासा के तत्वावधान में रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित सभागार में जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम किया गया. मुख्य अतिथि प्रधान जिला जज सह डीएलएसए अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कहा कि बाल संरक्षण प्रणाली, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो कानून 2012 और डालसा से मिल रहीं सुविधाओं की जानकारी विशेषज्ञ दे रहे हैं. द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद ने बताया कि पॉक्सो कानून 2012 बालक और बालिकाओं के लिए समान रूप से लागू होता है. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराधों से संबंधित मामले में दंडित करने का प्रावधान है. उन्होंने पीड़िता के पुनर्वास में बाल कल्याण समिति की भूमिका का उल्लेख किया.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में चर्चा की. हमें अपनी जानकारी और समझ को सदैव विकसित करते रहना है, जिससे हम समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकें. प्रधान दंडाधिकारी, जेजेबी सुप्रिया रानी तिग्गा ने कहा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को भी देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता होती है. धन्यवाद ज्ञापन डालसा सचिव रवि चौधरी ने किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ATUL PATHAK

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