नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 6 बच्चों का पिता दोषी, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा...
आरोपी सोबेन सामड
चाईबासा कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है. छह बच्चों के पिता सोबेन सामड को 21 साल की कड़ी सश्रम कारावास की सजा दी गई है. इस घटना ने इलाके को झकझोर दिया है.
चाईबासा: द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के दोषी सोबेन सामड उर्फ डीबू सामड को 21 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
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साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. दोषी सोबेन सामड कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के तिरिलपी गांव स्थित कोटाचारा टोला का रहने वाला है और वह छह बच्चों का पिता है.
जंगल से लौटते समय किया था अगवा
घटना को लेकर पीड़िता की मां के बयान पर 11 जनवरी 2024 को कुमारडुंगी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 8 जनवरी 2024 की शाम करीब 4 बजे पीड़िता बकरियों के लिए पत्ते लाने गांव के पास स्थित जंगल गयी थी. देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.
रातभर कमरे में बंद रख कर किया था दुष्कर्म
अगले दिन 9 जनवरी की सुबह पीड़िता रोती हुई अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनायी. पीड़िता ने बताया कि जंगल से लौटने के दौरान आरोपी सोबेन सामड ने उसे जबरन पकड़ लिया और खींचकर अपने घर ले गया.
वहां रातभर उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद आरोपी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर भाग गया. अगली सुबह करीब 9 बजे जब आरोपी ने दरवाजा खोला, तो पीड़िता मौका पाकर किसी तरह भागकर अपने घर पहुंची. अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सोबेन सामड को दोषी करार देते हुए 21 साल की सजा सुनायी.
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