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Chaibasa News : पॉक्सो एक्ट के दोषी को 12 साल की सजा, जुर्माना लगाया

Updated at : 23 May 2025 11:31 PM (IST)
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Chaibasa News : पॉक्सो एक्ट के दोषी को 12 साल की सजा, जुर्माना लगाया

पॉक्सो एक्ट के दोषी को 12 साल की सजा, जुर्माना लगाया

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चाईबासा. द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी मानसिंह पूर्ति उर्फ पांटुस को 12 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. धारा 363 व 366 में सात साल की कठोर सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियुक्त मानसिंह पूर्ति जगन्नाथपुर थाना के बांसपाई गांव का रहनेवाला है. उसके खिलाफ 27 मई 2021 को जगन्नाथपुर थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर शादी की नियत से भगाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा था. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ATUL PATHAK

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