Bokaro News : दुष्कर्मी को 12 साल कारावास की सजा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 Dec 2024 11:05 PM

विज्ञापन

Bokaro News : दुष्कर्म के एक मामले में करगली बाजार निवासी राहुल सिंह को 12 वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.

विज्ञापन

तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दुष्कर्म के एक मामले में करगली बाजार निवासी राहुल सिंह को 12 वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. राहुल के खिलाफ ने पीड़िता ने बेरमो महिला में मामला दर्ज कराया था. उसका कहना था कि राहुल ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसके साथ दोस्ती की. बाद में प्यार का इजहार किया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाये. 21 दिसंबर 2022 को मंदिर में शादी करने का नाटक किया. इसके बाद मुझे अपने घर ले गया तो उसके माता-पिता ने अपने घर से निकाल दिया. मेरे घर वालों को पता चला तो वह मुझे अपने ले गये. इसके बाद राहुल मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुआ.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola