Bokaro News : एक मार्च को शादी-सह-रिसेप्शन कार्यक्रम के दौरान अमृत पार्क (बोकारो समाहरणालय के समीप) में रात्रि 2:00 बजे तक तीव्र आवाज में डीजे बजाने के मामले में डीसी ने संवेदक को नोटिस जारी किया है. संवेदक को कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सि०) संख्या-72/1998, फोरम फार प्रिवेन्सन ऑफ इन्वायरमेंट एंड साउंड पोल्यूसन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिये गये आदेश के आलोक में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाना वर्जित है. ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1951 में दिये गये नियमों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनि तीव्रता 60 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके बावजूद अमृत पार्क फेज 05 में तीव्र आवाज में डीजी के माध्यम से गाना बजाया जा रहा था, जो न केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवमानना है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आमजनों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जाना प्रतीत होता है. डीसी ने संबंधित संवेदक अमरेन्द्र कुमार सिंह को निदेश दिया है कि सात मार्च को अपराह्रण 5:30 बजे समाहरणालय स्थित उपायुक्त न्यायालय में अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे.
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