24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दीपक वर्णवाल की अदालत ने सुनाया फैसला, 11 मार्च 2023 में बालीडीह थाना में हुई थी घटना

बोकारो, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दीपक वर्णवाल की अदालत ने गुरुवार को बालीडीह थाना अंतर्गत विनोद हेंब्रम हत्याकांड में उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी व पत्नी के प्रेमी रोशन भारती को आजीवन कारावास का सजा सुनायी है साथ ही अर्थदंड के तौर पर दोनों मुजरिमों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 11 मार्च 2023 रात लगभग नौ बजे मृतक विनोद अपने घर से साइकिल से संयंत्र में रात्रि पाली ड्यूटी के लिए निकला. कुछ देर बाद पड़ोस की एक महिला से घर के लोगों को सूचना मिली कि घर से कुछ दूरी पर विनोद खून से लथपथ गिरा हुआ है. परिवार के सदस्य मौके पर पहुंच कर उसको ऑटो से लेकर सदर पहुंचे, वहां से बीजीएच, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के सीने पर धारदार हथियार से कई बार हमला कर गहरा जख्म बनाया गया था. अगले दिन पुलिस ने मृतक की पत्नी (सजायाफ्ता) लक्ष्मी देवी की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधानकर्ता दारोगा निखिल आनंद ने अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी लक्ष्मी का बिहार मुजफ्फरपुर स्थित बीबीगंज थाना अंतर्गत भगवानपुर निवासी रोशन भारती के साथ अवैध संबंध था. अवैध संबंध में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के हत्या की रणनीति बनायी. फिर उसे मौत के घाट उतार दिया. वकील आनंद वर्धन ने आरोपी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा. अनुसंधान में यह बात सामने आई कि रोशन भारती बिहार से आकर बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता था. इस दौरान उसका परिचय लक्ष्मी से हुआ और अवैध संबंध बना. परिस्थितिवश रोशन काम छोड़ मुजफ्फरपुर चला गया. परंतु दोनों में अवैध संबंध का जुनून बन रहा. रोशन अक्सर बालीडीह आकर संबंध को बनाये रखा. वर्ष 2020 में लक्ष्मी ने स्कूटी (जेएच09एई 0930) रोशन को दे दी. जो स्कूटी मृतक पति ने खरीद कर उसे दी थी. इसके बाद उसने सेक्टर चार थाना जाकर स्कूटी चोरी की झूठी रपट दर्ज कराई. जिसे हत्याकांड में रोशन को गिरफ्तार करने के क्रम में बालीडीह पुलिस ने मुजफ्फरपुर स्थित उसके घर से बरामद किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें