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आर्म्स एक्ट मामले में दो युवक दोषी करार

Updated at : 30 Aug 2019 2:52 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट मामले में दो युवक दोषी करार

वर्ष 2013 में नेहरू पार्क के पास गिरफ्तार हुए थे दोनों युवक बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो युवकों को गुरुवार को दोषी करार दिया है. मुजरिम बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह निवासी अमित कुमार गुप्ता व चास के भोजपुर कॉलोनी […]

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वर्ष 2013 में नेहरू पार्क के पास गिरफ्तार हुए थे दोनों युवक

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो युवकों को गुरुवार को दोषी करार दिया है. मुजरिम बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह निवासी अमित कुमार गुप्ता व चास के भोजपुर कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार हैं. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 225/14 व सेक्टर चार थाना कांड संख्या 176/13 के तहत हो रही है. सजा तीन सितंबर को सुनाई जायेगी.

सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की. घटना की प्राथमिकी सेक्टर-4 थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के बयान पर दर्ज की गयी थी. दोनों युवक 11 अक्टूबर 2013 को सेक्टर 4 नेहरू पार्क के समीप अवैध हथियार और गोली के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये थे.

क्या है मामला : सेक्टर 4 पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए नेहरू पार्क के पास पल्सर बाइक से घूम रहे हैं. गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने लगे. उक्त दोनों युवकों को पुलिस ने एक देसी कट्टा व तीन जिंदा गोली के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

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