15 वर्षीया छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म में शिक्षक दोषी करार

नौकरी का झांसा देकर छात्रा को गोवा ले जाकर किया था दुष्कर्म बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म में शुक्रवार को एक शिक्षक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए शिक्षक जरीडीह थाना क्षेत्र […]
नौकरी का झांसा देकर छात्रा को गोवा ले जाकर किया था दुष्कर्म
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म में शुक्रवार को एक शिक्षक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए शिक्षक जरीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम बरमसिया निवासी नारायण तुरी (23 वर्ष) है.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 32/16 व जरीडीह थाना कांड संख्या 54/16 के तहत हो रही है. सजा 26 जून को सुनायी जायेगी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष अदालत में रखा. घटना दो मई 2016 की है. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के अपहरण के बाद स्थानीय थाना में दर्ज करायी गयी थी.
क्या है मामला : नारायण तुरी बालिका को गत तीन वर्षों से ट्यूशन पढ़ा रहा था. दो मई 2016 को शिक्षक ने फोन कर छात्रा को बुलाया. उसने नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपना सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर आने को कहा था. शिक्षक के बताये अनुसार, छात्रा अपना सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर जरीडीह थाना क्षेत्र के तोरो मोड़ पर आयी.
यहां शिक्षक कार लेकर पहले से मौजूद था. शिक्षक छात्रा को कार पर बैठाकर चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन ले गया. चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर बैठा कर मुंबई ले गया. मुंबई से गोवा ले गया. गोवा में शिक्षक के दो भाई आशीष तुरी और तारकेश्वर तुरी रहते थे. शिक्षक छात्रा के साथ अपने भाई के आवास में लगभग 17-18 दिन तक रूका. यहां छात्रा के साथ लगातार कई बार शिक्षक ने यौन संबंध स्थापित किया.
इधर शिक्षक को जानकारी मिली कि छात्रा के परिजनों ने जरीडीह थाना में उसके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस दबाव के कारण शिक्षक छात्रा को लेकर कसमार थाना के पास छोड़कर भाग गया था. छात्रा थाना पहुंची. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे परिजनों के हवाले किया गया था. इस मामले में शिक्षक के गोवा में रहने वाले दोनों भाई को भी अभियुक्त बनाया गया था. छात्रा ने न्यायालय में दिये अपने बयान में उक्त दोनों भाई को निर्दोष बताया था. जिस कारण न्यायाधीश ने शिक्षक के दोनों भाई को रिहा कर दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




