बोकारो : सात वर्षीया छात्रा से छेड़खानी मामले में पारा शिक्षक को पांच साल की जेल
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Jun 2019 7:38 AM
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने सात वर्षीया छात्रा से छेड़खानी के मामले में बुधवार को पारा शिक्षक हीरालाल रजवार (31 वर्ष) को अलग-अलग धाराओं के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने […]
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने सात वर्षीया छात्रा से छेड़खानी के मामले में बुधवार को पारा शिक्षक हीरालाल रजवार (31 वर्ष) को अलग-अलग धाराओं के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा होगी. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 04/16 व सियालजोरी थाना कांड संख्या 92/14 के तहत चल रहा था. दोषी शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय आसनसोल में कार्यरत थे. घटना 20 नवंबर 2014 को स्कूल में हुई.
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