बोकारो : नाबालिग को शादी का झांसा दे दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय लड़की को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को मुजरिम को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के दास टोला निवासी ललित कुमार दास […]

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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय लड़की को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को मुजरिम को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के दास टोला निवासी ललित कुमार दास (27 वर्ष) है.

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सजा पर फैसला 25 जनवरी को सुनाया जायेगा. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक एसके झा ने अदालत में पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या- 17/17 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या-12/17 के तहत चल रहा है. यह घटना 21 जनवरी 2017 की रात हुई थी.

कैसे हुई थी घटना : नाबालिग किशोरी से ललित कुमार दास की पूर्व से जान-पहचान थी. 21 जनवरी 2017 की रात 12 बजे ललित ने किशोरी के मोबाइल फोन पर धनबाद से कॉल कर बताया की वह आ रहा है. फोन से बात करने के बाद किशोरी सो गयी. सुबह साढ़े तीन बजे ललित किशोरी के आवास के बाहर पहुंचा.
किशोरी के मोबाइल पर फोन कर बताया की वह आवास के बाहर खड़ा है. किशोरी अपने आवास से बाहर निकली तो ललित उसे बाइक पर बैठा कर गांव से कुछ दूरी पर जंगल में ले गया. जंगल में ललित ने कागज का दो पुड़िया निकाला. ललित ने किशोरी को बताया की एक पुड़िया में सिंदूर व दूसरा में जहर है. ललित ने दावा किया की वह किशोरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है.
वह किशोरी से आज ही शादी करेगा. शादी से इन्कार करने पर जहर खाकर जंगल में ही जान दे देगा. जान देने की धमकी देकर ललित ने जंगल में ही किशोरी के मांग में सिंदूर डाल दिया. इसके बाद शादी हो जाने का झांसा देकर जंगल में लगातार दो बार किशोरी से दुष्कर्म किया.
सुबह साढ़े तीन बजे ललित ने किशोरी से शादी करने की बात मोबाइल से गांव के मुखिया को दी. ललित किशोरी को लेकर अपने घर चला गया. सुबह के समय इस बात की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने किशोरी को ललित के कब्जा से बरामद कर ललित को गिरफ्तार कर लिया.
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