बोकारो : नाबालिग को शादी का झांसा दे दुष्कर्म करने वाला दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Jan 2019 6:34 AM
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय लड़की को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को मुजरिम को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के दास टोला निवासी ललित कुमार दास […]
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय लड़की को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को मुजरिम को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के दास टोला निवासी ललित कुमार दास (27 वर्ष) है.
सजा पर फैसला 25 जनवरी को सुनाया जायेगा. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक एसके झा ने अदालत में पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या- 17/17 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या-12/17 के तहत चल रहा है. यह घटना 21 जनवरी 2017 की रात हुई थी.
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