बोकारो : आठ साल की मासूम से दुष्कर्म में 14 वर्ष कैद
Updated at : 07 Dec 2018 10:08 AM (IST)
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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एक मुजरिम को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम माराफारी थाना क्षेत्र के घोइंचा टोला निवासी करण तंबू […]
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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एक मुजरिम को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम माराफारी थाना क्षेत्र के घोइंचा टोला निवासी करण तंबू बाई (20 वर्ष) है.
जुर्माना नहीं देने की सूरत में उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. न्यायाधीश ने इस मामले की पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया है. न्यायालय में यह मामला पोस्को कांड संख्या-39/18 व माराफारी थाना कांड संख्या- 23/18 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया.
क्या है घटना : 12 अप्रैल 2008 की शाम बालिका अपने बहन के घर गयी थी. इस दौरान पीड़िता की बहन बाजार चली गयी. बालिका अकेली थी. इसी बात का फायदा उठाकर करण तंबू बालिका को डरा धमका कर दुष्कर्म करने लगा. घटना के दौरान ही बालिका की बहन आ गयी. उसने शोर मचाया, तो मुजरिम उसे धक्का देकर घर से भाग गया.
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