ePaper

आर्म्स एक्ट के मामले में बरी हुए पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह

Updated at : 10 Oct 2018 6:24 AM (IST)
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट के मामले में बरी हुए पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह को बरी कर दिया. न्यायाधीश ने अजय सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है. इससे पूर्व अजय सिंह हत्या के एक मामले में भी […]

विज्ञापन
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह को बरी कर दिया. न्यायाधीश ने अजय सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है. इससे पूर्व अजय सिंह हत्या के एक मामले में भी साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके है.
आर्म्स एक्ट का यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 178/18 व हरला थाना कांड संख्या 30/18 के तहत चल रहा था. अजय सिंह की तरफ अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा. घटना गत फरवरी माह की है. हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर नौ ए में रात के समय सुनील कुमार नामक युवक की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी. गोली लगने से अमरेश कुमार सिंह नामक युवक जख्मी भी हुआ था.
घटना की सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घटना स्थल से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया था. पुलिस ने इस मामले में हत्या व अवैध आग्नेयास्त्र बरामद होने का अलग-अलग मामला दर्ज कर अजय सिंह को अभियुक्त बनाया था. उक्त दोनों मामले में अजय बरी हो चुके हैं. अजय सिंह के खिलाफ अभी भी हथियार बरामद होने का एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है. यह मामला अजय सिंह के सेक्टर नौ ए स्थित आवास से कार्बाइन व अवैध हथियार बरामद होने का है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola