मारपीट के मामले में अधिवक्ता को मुआवजा देने का आदेश
बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने अधिवक्ता रंजीत गिरी पर हमला करने के मामले में शुक्रवार को एक अन्य अधिवक्ता व उनके भाई को दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या-265/10 के तहत चल रहा […]
बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने अधिवक्ता रंजीत गिरी पर हमला करने के मामले में शुक्रवार को एक अन्य अधिवक्ता व उनके भाई को दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या-265/10 के तहत चल रहा था़ दोषी अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह, सुनील के भाई अनिल कुमार सिंह उर्फ राज कुमार है़ं यह मामला बीएस सिटी थाना में स्थानीय अधिवक्ता रंजीत गिरी ने दर्ज कराया था़
रंजीत गिरी के अनुसार, सात जुलाई 2009 को दिन में सूचक बोकारो बार एसोसिएशन भवन स्थित अपने टेबल पर बैठकर न्यायिक कार्य का निबटारा कर रहे थे़ इसी दौरान अचानक अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह, सुनील के भाई अनिल कुमार सिंह व चार-पांच अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया़ घटना में सूचक जख्मी हो गये़ न्यायाधीश ने इस मामले में अधिवक्ता सुनील व सुनील के भाई अनिल को दोषी पाया़ सुनील कुमार सिंह व उनके बड़े भाई अनिल कुमार सिंह को पांच हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने व तीन वर्ष तक शांति-सद्भाव बनाये रखने की शर्त पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है़
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










