रांची : राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने आज गंगा के मार्ग से जुडे सभी नौ राज्यों को गंगा में प्रदूषित जल गिराने वाली औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण पर कडाई से रोक लगाने के निर्देश दिये. नयी दिल्ली में गंगा के मार्ग से जुडे सभी नौ राज्यों के उच्चाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने आज यह निर्देश दिये.
झारखंड के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कैबिनेट तथा गृह विभाग के प्रमुख सचिव एन एन पांडेय ने बताया कि नयी दिल्ली में आज हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में ट्रिब्यूनल कर रूख सख्त था और उसने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर रोक लगनी चाहिए.
इस उद्देश्य से गंगा के मार्ग को तीन भागों में बांटा गया है. पहला भाग गोमुख से कानपुर तक, दूसरा कानपुर से पटना तक और तीसरा पटना से गंगा सागर तक का बनाया गया है. उन्होंने बताया कि आज की बैठक में गंगा के मार्ग से जुडे सभी नौ राज्यों के उच्चाधिकारी शामिल थे.

