रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को पशुपालन घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता मो मोख्तार खान से जवाब-तलब किया.
इस पर उन्होंने समय देने की मांग की. अदालत ने सुनवाई की तिथि 19 सितंबर निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया. अदालत को बताया गया कि आरसी-64ए/96 में सीबीआइ ने जो आरोप लगाया है, वहीं आरोप आरसी-20ए/96 में भी लगाया गया है. आरसी-20ए/96 में सजा सुनायी जा चुकी है. एक ही तरह के आरोप में दोबारा सजा देने का प्रावधान नहीं है.
रांची के उपायुक्त से हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
रांची. हाइकोर्ट में कृषि बाजार उत्पादन समिति के पंडरा स्थित गोदामों को मतगणना कार्य से अलग रखने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची के उपायुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी.