रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को निलंबित कर दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने तारा शाहदेव मामले में नाम आने पर मुश्ताक अहमद के खिलाफ यह कार्रवाई की है. जानकारी के अनुसार, रजिस्ट्रार निगरानी का अतिरिक्त प्रभार रजिस्ट्रार (स्थापना) सत्येंद्र सिंह को दिया गया है. झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को निलंबित कर दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने तारा शाहदेव मामले में नाम आने पर मुश्ताक अहमद के खिलाफ यह कार्रवाई की है. जानकारी के अनुसार, रजिस्ट्रार निगरानी का अतिरिक्त प्रभार रजिस्ट्रार (स्थापना) सत्येंद्र सिंह को दिया गया है.
झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल (महापंजीयक) अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव के उत्पीडन और कथित धर्म परिवर्तन के मामले में मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से जुडे होने के आरोपी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) मोहम्मद मुश्ताक को उच्च न्यायालय के आदेश से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उनसे तीन सप्ताह के भीतर उसके कामकाज और आचरण के बारे में जानकारी मांगी गयी है.
गौरतलब है कि तारा शाहदेव ने अपनी प्राथमिकी में कई बडे नामों के साथ मुश्ताक अहमद के नाम का भी जिक्र किया है. उसने आरोप लगाया था कि मुश्ताक रंजीत के काले धंधों में सहभागी था. इससे पहले आज रंजीत और उसकी मां को यहां की स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इससे पहले दिल्ली से दो दिनों पूर्व गिरफ्तार कर यहां लाये गये रकीबुल हसन और उसकी मां को लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आज यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार की अदालत में पेश किया.
पुलिस ने मां-बेटे पर धोखाधडी, जोर जबर्दस्ती और प्रताडना की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और स्वयं पीड़ित तारा शाहदेव ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराये जाने की मांग की थी. पुलिस ने दोनों की अदालत से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड का आवेदन भी किया जिस पर अदालत कल सुनवाई करेगी.