नाबालिग के यौन शोषण में युवक दोषी
Updated at : 31 May 2019 3:27 AM (IST)
विज्ञापन

डरा-धमकाकर बालिका से दो वर्षों तक किया यौन शोषण बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ युवक चंदनकियारी थाना क्षेत्र के […]
विज्ञापन
डरा-धमकाकर बालिका से दो वर्षों तक किया यौन शोषण
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ युवक चंदनकियारी थाना क्षेत्र के बरमसिया ओपी अंतर्गत शंखकुड़ी गांव निवासी अनुज कुमार (26 वर्ष) है. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 40/16 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 88/16 के तहत चल रहा है.
सजा तीन जून को सुनाई जायेगी. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर दर्ज की गयी थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पीड़िता का पक्ष रखा. अनुज ने डरा धमका कर लड़की के साथ जनवरी 2015 से जुलाई 2016 तक दुष्कर्म किया.
क्या है मामला : अनुज लड़की को छात्रवृत्ति दिलाने का झांसा देकर पहली बार जनवरी 2015 में बोकारो लेकर आया. यहां अपने दोस्त के सेक्टर छह स्थित एक आवास में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद कई बार लड़की को छात्रवृत्ति दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ बोकारो लाया और दुष्कर्म किया. लड़की तीन माह की गर्भवती हो गयी, तो उसका गर्भपात करा दिया. इसके बाद परिजनों ने लड़की की शादी करा दी. अनुज लड़की की ससुराल में भी उसका पीछा करने लगा.
गांव वालों ने अनुज को पकड़कर पूछताछ की तो अनुज ने भरी पंचायत में बताया : लड़की उसकी प्रेमिका है और वह उससे शादी करना चाहता है. इसके बाद ससुराल वालों ने लड़की को छोड़ दिया. अनुज द्वारा किये गये वादे के अनुसार लड़की उससे शादी करने की तैयारी में थी. इसके बाद अनुज गांव छोड़कर फरार हो गया. एक सप्ताह तक लड़की ने अनुज का इंतजार किया. बाद में अनुज शादी से इन्कार कर गया. इसके बाद यह मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




