यौन शोषण के मामले में विकास को 12 वर्ष कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 May 2019 1:09 AM
रामगढ़ : 116/16 रजरप्पा थाना कांड संख्या 33/16 के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम बबीता प्रसाद के न्यायालय ने गुरुवार को विकास मुंडा को यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया था. शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने दोषी करार दिये विकास मुंडा को 12 वर्ष की कारावास […]
रामगढ़ : 116/16 रजरप्पा थाना कांड संख्या 33/16 के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम बबीता प्रसाद के न्यायालय ने गुरुवार को विकास मुंडा को यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया था. शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने दोषी करार दिये विकास मुंडा को 12 वर्ष की कारावास आैर पांच हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने जुर्माने की राशि में से दो हजार रुपये पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया. मामला रामगढ़ जिले के रजरप्पा क्षेत्र का है.
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