मादक पदार्थ की तस्करी का आरोपी अदालत से बरी
Updated at : 18 May 2019 4:18 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसके शशि की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी का आरोपी शंकर महतो को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका. अदालत ने फैसले में लिखा कि विशेष लोक अभियोजक ने गवाहों को लाने में दिलचस्पी नहीं ली. मामले में लोअर बाजार के तत्कालीन […]
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रांची : एजेसी एसके शशि की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी का आरोपी शंकर महतो को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका. अदालत ने फैसले में लिखा कि विशेष लोक अभियोजक ने गवाहों को लाने में दिलचस्पी नहीं ली.
मामले में लोअर बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर कुमार, जांच अधिकारी राम ध्यान सिंह, सिपाही मो. इरफान, मुर्शीद आलम, असीम केरकेट्टा व जफर कमाल खान की गवाही होनी थी. गवाहों को लाने के लिए कई बार एसएसपी रांची को लिखा गया. फिर भी एक भी गवाह अदालत तक नहीं पहुंचा.
बता दें कि लोअर बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर कुमार को 23 जनवरी 2015 को सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक स्टेशन की ओर जा रहे हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और बस स्टैंड के पास से दोनों को आठ किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया. इनमें एक बंगाल का रहने वाला शंकर महतो था जबकि दूसरा नाबालिग निकला. उसका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है. इस मामले में कांड संख्या 29/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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