भाजपा नेता पुत्र समेत तीन किशोर के छह अपहरणकर्ताओं को उम्र कैद की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Apr 2019 1:37 AM (IST)
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रांची : भाजपा नेता मदन सिंह के पुत्र शिवम सिंह समेत दो अन्य किशोर गौरव सिंह व अभिषेक सिंह उर्फ सैंकी के अपहरण के मामले में एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने छह अपहरणकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अपहरण की घटना वर्ष 2017 में घटी थी. मामला नगड़ी थाना के कांड संख्या […]
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रांची : भाजपा नेता मदन सिंह के पुत्र शिवम सिंह समेत दो अन्य किशोर गौरव सिंह व अभिषेक सिंह उर्फ सैंकी के अपहरण के मामले में एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने छह अपहरणकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनायी है.
अपहरण की घटना वर्ष 2017 में घटी थी. मामला नगड़ी थाना के कांड संख्या 93/17 दिनांक 6/9/17 से संबंधित है. इसमें अपहरण के बाद 20 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गयी थी.
जिन लोगों को सजा सुनायी गयी है, इनमें सुजीत कुमार उपाध्याय उर्फ बिट्टू पांडे, ब्रजेश कुमार उर्फ छोटू उर्फ मुन्ना, गोविंद सिंह उर्फ रजनीश चौधरी, रणविजय सिंह, अशोक सुंडी और वीरेंद्र कोड़ा शामिल हैं. अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
बालालौंग यात्री शेड के पास से हुआ था अपहरण
एपीपी पीएन यादव ने बताया कि तीनों का अपहरण पांच सितंबर 2017 को बालालौंग स्थित यात्री शेड के पास से किया गया था. तीनों एक अॉल्टो कार से निकले थे. अगले दिन परिजनों को कार बालालौंग यात्री शेड के पास मिली थी.
इस मामले में अज्ञात अपहरणकर्ताअों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने 23 सितंबर 2017 को तीनों को बरामद किया था.
जांच के क्रम में 13 आरोपियों का नाम सामने आया था. छह के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे. इसी के आधार पर उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. अभियोजन की अोर से मामले में 27 लोगों की गवाही दर्ज करायी गयी थी.
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