सास-ससुर को 10 वर्ष की सजा

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सास-ससुर को दोषी पाते हुए धारा 306/34 भादवि के तहत दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक वर्ष की […]
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सास-ससुर को दोषी पाते हुए धारा 306/34 भादवि के तहत दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला तिसरी थाना अंतर्गत चंदौरी गांव का है. सूचक देवरी थाना अंतर्गत घसकरीडीह के पचंबा टोला निवासी रफीद अंसारी के बयान पर तिसरी थाना में कांड संख्या 03/13 के तहत 07.02.2013 को मामला दर्ज कराया गया था.
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