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रांची : डोरंडा रेप कांड मामले में पुलिस को अंतिम मौका, हाइकोर्ट ने विस्तृत जवाब देने का दिया निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को वर्ष 2013 में डोरंडा में हुई छह वर्षीय नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को वर्ष 2013 में डोरंडा में हुई छह वर्षीय नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने पुलिस को अंतिम अवसर देते हुए अनुसंधान के दाैरान अब तक क्या जानकारी हासिल कर पायी है, उसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने को कहा.
माैखिक रूप से कहा गया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने पर कोर्ट विचार करेगी, ताकि मासूम को न्याय मिल सके. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की.
राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि मामले की दोबारा जांच की जा रही है. पूर्व में जो जांच हुई थी, उसमें जिसे आरोपी बनाया गया था, वह निर्दोष निकला. इसके बाद नये सिरे से अनुसंधान किया जा रहा है. दर्जनों लोगों का बयान दर्ज किया गया है. चार लोगों का पॉलिग्राफिक टेस्ट कराया जा चुका है. दो लोगों का कराया जाना है.
मामले की जांच चल रही है. उल्लेखनीय है कि डोरंडा में 25अप्रैल 2013 को छह वर्षीय नाबालिग के साथ रेप व मर्डर की घटना हुई थी. शुरू में पुलिस ने मामले में सद्दाम हुसैन को आरोपी बनाया था. बाद में उसे निर्दोष बताया गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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