11.50 करोड़ रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करे राज्य सरकार
Updated at : 25 Aug 2018 3:45 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में शुक्रवार को एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर अवमानना मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 11.50 करोड़ रुपये हाइकोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया. उक्त राशि रजिस्ट्रार जनरल के पास सात सितंबर […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में शुक्रवार को एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर अवमानना मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 11.50 करोड़ रुपये हाइकोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया. उक्त राशि रजिस्ट्रार जनरल के पास सात सितंबर तक जमा करने को कहा गया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल प्रिंटर की अोर से याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. एकल पीठ ने सितंबर 2017 में लगभग 11.50 करोड़ रुपये आदेश की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज की राशि के साथ भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं किया. सर्वशिक्षा अभियान के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से एससी-एसटी बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें दी जाती है. राज्य सरकार ने सभी जातियों के गरीब बच्चों को नि:शुल्क किताबें देने का आदेश दिया. केंद्र सरकार ने अनियमितता की बात कहते हुए केंद्रांश रोक दिया.
मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया. समिति ने अनियमितता की बात से इनकार करते हुए केंद्र को फंड रिलीज करने की अनुशंसा की थी.
सात सितंबर तक राशि जमा करने का दिया निर्देश
एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं करने पर दिया आदेश
प्रार्थी नेशनल प्रिंटर की अोर से दायर की गयी है याचिका
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