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Arvind Kejriwal Bail: तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, जानें 2021 से लेकर आजतक का पूरा घटनाक्रम

Updated at : 13 Sep 2024 10:39 PM (IST)
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Arvind Kejriwal

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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 177 दिनों के बाद तिहाड़ से रिहा हुए. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें बेल दिया है. 10 लाख रुपये के मुचलके पर उनकी रिहाई हुई है.

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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है. वो 177 दिनों के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गये हैं. तिहाड़ के बाहर AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर उनकी पत्नी सुनीता तेजरीवाल भी तिहाड़ में मौजूद रहीं. सीएम केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. कार्यकर्ता पटाखे जलाकर खुशी मनाया. बता दें, सीएम केजरीवाल को 177 दिनों के बाद जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है. 10 लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें बेल दी गई है. लेकिन केजरीवाल को जमानत शर्तों के साथ मिली है. बेल में रहते हुए वो न तो दफ्तर जा सकेंगे और न ही किसी फाइल पर साइन कर सकेंगे. उन्हें ट्रायल के दौरान कोर्ट में भी पेश होना होगा.

अरविंद केजरीवाल करेंगे रोड शो

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद रोड शो किया. रिहाई के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेल की सलाखें उनके हौसले को कम नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई के लिए लाखों लोगों ने प्रार्थना की है. उन्हीं दुआओं के कारण उन्हें रिहाई मिली है. केजरीवाल ने कहा कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा. मेरे खून का हर कतरा देश के लिए है.  उन्होंने रिहाई के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी जेल मेरा हौसला नहीं तोड़ पाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सीबीआई की और से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी. इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकीलों के उस अनुरोध को भी स्वीकार किया कि केजरीवाल की शीघ्र रिहाई के लिए विशेष कर्मचारी के माध्यम से रिहाई आदेश भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी.

सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था. उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और दो जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वह जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि ईडी मामले में लागू नियम व शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी. हालांकि सीबीआई की गिरफ्तारी पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की राय अलग दिखी. जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया.

कोर्ट ने क्या रखी हैं शर्तें

  • सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही कई शर्तों भी लगाई हैं.
  • अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे.
  • वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे.
  • सीएम केजरीवाल मुकदमे को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे.
  • किसी भी तरह से केस को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

आबकारी नीति मामले का पूरा घटनाक्रम

नवंबर 2021- दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की.
जुलाई 2022- उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की.
अगस्त 2022- सीबीआई और ईडी ने कथित अनियमितताओं को लेकर मामले दर्ज किए.
सितंबर 2022- दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया.
अक्टूबर 2023 से मार्च 2024: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को नौ समन जारी किए.
21 मार्च, 2024- दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया. इसके तुरंत बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता को गिरफ्तार कर लिया.
10 मई-सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी और कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा.
20 जून-निचली अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी.
21 जून-ईडी ने निचली अदालत के जमानत आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया, स्थगन के मुद्दे पर घोषणा होने तक जमानत आदेश को स्थगित कर दिया.
25 जून-हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत की ओर से केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी.
26 जून- CBI ने आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से जेल से गिरफ्तार किया.
17 मई- सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.
12 जुलाई- सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉउंड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. लेकिन कहा गया कि सीबीआई मामले में वह जेल में ही रहेंगे.
17 जुलाई- केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी.
5 अगस्त- दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को बरकरार रखा.
12 अगस्त- केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
14 अगस्त- सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया.
5 सितंबर- सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा.
11 सितंबर: दिल्ली की अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी.
13 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित रखना है. भाषा इनपुट के साथ

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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