ट्रकचालक की हत्या में सहचालक को उम्रकैद
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फैसला. एडीजे-छह ने लगाया 35 हजार रुपये का आर्थिक दंड हाजीपुर : ट्रक चालक की गला दबाकर हत्या मामले में सहचालक को आजीवन कैद की सजा सुनायी गयी. अपर सत्र न्यायाधीश-छह शिव कुमार झा ने शनिवार को हत्या मामले का फैसला सुनाते हुए सहचालक को आजीवन कैद के साथ 35 हजार रुपये का अतिरिक्त आर्थिक […]
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फैसला. एडीजे-छह ने लगाया 35 हजार रुपये का आर्थिक दंड
हाजीपुर : ट्रक चालक की गला दबाकर हत्या मामले में सहचालक को आजीवन कैद की सजा सुनायी गयी. अपर सत्र न्यायाधीश-छह शिव कुमार झा ने शनिवार को हत्या मामले का फैसला सुनाते हुए सहचालक को आजीवन कैद के साथ 35 हजार रुपये का अतिरिक्त आर्थिक दंड का फैसला सुनाया. इस मामले में अपर लोक अभियोजक श्यामबाबू राय ने नौ लोगों की गवाही करायी थी. मामला सात अक्तूबर, 2012 को लालगंज थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा होटल के समीप लावारिस हालत में खड़े ट्रक के केबिन में मिले शव का है. शव की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रूपौली गांव निवासी सह ट्रक के चालक देव नारायण राय के रूप में की गयी थी.
इस संबंध में मृतक के भाई शिव नारायण राय के बयान पर लालगंज थाने में कांड संख्या- 164/12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में सरैया थाने के खैरा गांव निवासी सह ट्रक के सहचालक मो नइम(35)और अज्ञात खलासी पर गला दबाकर हत्या करने के बाद 35 हजार रुपये लूटने का आरोप लगाया गया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि देव नारायण घटना के एक दिन पहले घर आया था. शाम में गिट्टी लाने के लिए 35 हजार रुपये लेकर वह सहचालक मो नइम और खलासी के साथ ट्रक लेकर निकला था. अगले दिन सुबह में उसका शव लालगंज पुलिस ने ट्रक के केबिन से बरामद किया था. रुपये गायब होने और दोनों के फरार होने पर रुपये लूटने के उद्देश्य से हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. लालगंज पुलिस ने सहचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि खलासी के नाम और पता नहीं होने से उसकी पहचान नहीं हो सकी थी.
चार साल पहले लालगंज में लावारिस ट्रक की केबिन में मिला था चालक का शव
मुजफ्फरपुर के सरैया थाने के रूपौली गांव का रहनेवाला था चालक देवनारायण
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