पत्नी के हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

Updated at : 19 Jan 2017 4:02 AM (IST)
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पत्नी के हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

हाजीपुर : एडीजे-आठ की अदालत में बुधवार को पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. एडीजे-आठ के न्यायाधीश ब्रजेन्द्र नारायण मिश्र ने मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनायी. आजीवन कारावास के साथ-साथ पांच हजार का आर्थिक दंड की भी सजा सुनायी गयी है. […]

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हाजीपुर : एडीजे-आठ की अदालत में बुधवार को पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. एडीजे-आठ के न्यायाधीश ब्रजेन्द्र नारायण मिश्र ने मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनायी. आजीवन कारावास के साथ-साथ पांच हजार का आर्थिक दंड की भी सजा सुनायी गयी है. अर्थ दंड नहीं जमा करने पर सजा की अवधि एक माह बढ़ायी जायेगी. मामला महुआ थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2013 में महुआ में अमृता देवी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को गायब कर दिया गया था.

इस संबंध में मृतका के भाई व जंदाहा थाना क्षेत्र के रामपुर चकलाला गांव निवासी अमन कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में मृतका के पति विशाल कुमार बादल पर हत्या करने का आरोप लगाया गया था. घटना का कारण दहेज में चार पहिया वाहन नहीं दिये जाने पर प्रताड़ित किये जाने और बाद में हत्या कर शव को गायब कर देना बताया गया था. कोर्ट ने साक्ष्यों के अवलोकन और गवाहों के बयान के बाद सजा सुनायी. सरकार की ओर से लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान ने बहस की.

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