प्रभार नहीं देने पर पैक्स अध्यक्ष पर प्राथमिकी
Updated at : 14 Jan 2017 8:33 AM (IST)
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गोरौल : प्रखंड के तत्कालीन एक पैक्स अध्यक्ष द्वारा वर्षों से पैक्स के अभिलेख का प्रभार नहीं सौंपने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश पर गोरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. गोरौल के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मनोज वर्मा के बयान पर दर्ज की गयी प्राथमिकी में बताया गया है की वर्ष 2008 में […]
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गोरौल : प्रखंड के तत्कालीन एक पैक्स अध्यक्ष द्वारा वर्षों से पैक्स के अभिलेख का प्रभार नहीं सौंपने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश पर गोरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. गोरौल के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मनोज वर्मा के बयान पर दर्ज की गयी प्राथमिकी में बताया गया है की वर्ष 2008 में महमदपुर पोझा, पंचायत में दो पैक्स पिरापुर मथुरा एवं महमदपुर पोझा बनायी गयी. आरोप है कि इन नौ वर्षों में सहकारी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष पंकज कुमार ने नव निर्वाचित अध्यक्षों को किसी भी अभिलेखों का प्रभार नहीं सौंपा. इस कारण सहकारी समिति का कार्य बाधित हो रहा है. आरोप है कि अध्यक्ष को इस संबंध में बार-बार प्रभार सौंपने के लिए आग्रह किया गया. इसलिए यह आर्थिक अपराध है.
इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने अपने पत्रांक द्वारा आदेश दिया है कि अध्यक्ष के बिरुद्ध बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम की धारा 45 के तहत आर्थिक अपराध का मामला बनता है. इसी आलोक में गोरौल थाने में बिहार सहकारिता की धारा के तहत कांड संख्या 8/2017 दर्ज की गयी है तथा सहायक अवर निरीक्षक अवध बिहारी झा ने अनुसंधान शुरू कर दिया है.
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