48 घंटे में जब्त शराब को करें नष्ट, सख्ती से कराएं अचार संहिता का अनुपालन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Mar 2019 6:56 AM (IST)
विज्ञापन

हाजीपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने उत्पाद अधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष तथा ओपी अध्यक्ष को 48 घंटे के अंदर समाहर्ता न्यायालय से आदेश प्राप्त कर जब्त शराब को विनष्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि समाहर्ता न्यायालय से एक सप्ताह के अंदर विनष्टीकरण के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है. […]
विज्ञापन
हाजीपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने उत्पाद अधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष तथा ओपी अध्यक्ष को 48 घंटे के अंदर समाहर्ता न्यायालय से आदेश प्राप्त कर जब्त शराब को विनष्ट करने का निर्देश दिया है.
साथ ही कहा कि समाहर्ता न्यायालय से एक सप्ताह के अंदर विनष्टीकरण के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है. किसी भी परिस्थिति में जब्त शराब का प्रस्ताव नहीं भेजना एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई समय से नहीं किये जाने को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
उन्होंने बिहार सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुपालन के संबंध में आदेश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्ति पर या आमलोगों की संपत्ति पर बिना उनके लिखित अनुमति के दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, पंपलेट आदि लगाता है तो उसके विरुद्ध संबंधित एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष संपत्ति विरूपण अधिनियम के धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे.
साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि उपलब्धि दर्शाने वाले राजनीतिक व्यक्तित्व के या फोटोयुक्त किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स, बैनर आदि लगा नहीं रहे.
हाजीपुर शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के तहत निजी संस्थाओं का पंपलेट, दीवार लेखन भी कई जगहों पर पाया गया, जिसपर जिला निवार्चन पदाधिकारी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया कि वे इसे शीघ्र हटायें तथा संबंधित संस्थान पर विधि-सम्मत कार्रवाई करें.
उन्होंने कहा कि कहीं धारा 144 के अनुपालन में मजार पर चादरपोशी, उर्स कार्यक्रम, अष्टयाम यज्ञ आदि सार्वजनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा तो इस अवधि में सक्षम प्राधिकार से विधिवत अनुमति लेनी होगी.
साथ ही धार्मिक परिसर आदि को कोई भी राजनीतिक दल के द्वारा राजनैतिक प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग नहीं किया जाये, अन्यथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है. उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान से बाहर अतिक्रण कर सरकारी भूमि पर, बिजली पोल आदि पर बैनर, पोस्टर लगता या चिपकाता है तो यह भी संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा.
निजी जमीन में भी भवन मालिक से बैनर-पोस्टर लगाने की अनुमति लेनी होगी. कहा कि यदि कोई जुलूस दो अनुमंडल क्षेत्र से गुजरता हो तो उसके लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों से अलग-अलग अनुमति लेनी होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




