दस साल पहले किया था प्रेम विवाह
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दस साल पहले किया था प्रेम विवाह भरण-पोषण के लिए पांच हजार रुपये देने का कोर्ट ने दिया था आदेश कोर्ट के आदेश के बाद पति हो गया फरार लालगंज नगर : नगर क्षेत्र के पटवा टोली में उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब तिसिऔता थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद कलाम की पुत्री साजदा खातून अपने […]
भरण-पोषण के लिए पांच हजार रुपये देने का कोर्ट ने दिया था आदेश
कोर्ट के आदेश के बाद पति हो गया फरार
लालगंज नगर : नगर क्षेत्र के पटवा टोली में उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब तिसिऔता थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद कलाम की पुत्री साजदा खातून अपने पिता और नौ वर्षीय पुत्र शहजादा के साथ ससुराल पहुंची और अपने पति के साथ रहने की जिद्द करने लगी. ससुराल पक्ष के लोग जब घर का दरवाजा बंद कर दिया तब वह दरवाजे के समीप ही बैठ गयी. इस घटना को लेकर आसपास के लोग वहां जुट गये. जानकारी के अनुसार साजदा खातून ने लालगंज के पटवा टोली निवासी मोहम्मद हुसैन के बेटे मोहम्मद जाहिद के साथ वर्ष 2008 में प्रेम विवाह किया था. इसके बाद दोनों खुशी पूर्वक दांपत्य जीवन व्यतीत करने लगे.
इस दौरान उसने एक पुत्र को जन्म दिया. दो साल बाद दोनों के बीच किसी मुद्दे को लेकर अचानक दूरियां बढ़ने लगी. मामला कोर्ट तक पहुंच गया और लड़की पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाते हुए प्रताड़ना की शिकायत करने लगे. इस सिलसिले में वर्ष 2014 में दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए पति समेत आठ लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. दोनों पक्षों के गवाह और साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने साजदा खातून के भरण-पोषण के लिये प्रत्येक माह पांच हजार रुपये मोहम्मद जाहिद को देने का आदेश दिया. कोर्ट का आदेश जारी होते ही मोहम्म्द जाहिद घर छोड़कर फरार हो गया. शनिवार की शाम अचानक लड़की अपने ससुराल पहुंचकर ससुराल में ही रहने की जिद करने लगी. यह पूरा हाई प्रोफाइल का वाकया काफी देर रात तक चलता रहा. आसपास के लोग वहां जुट गये. लोगों की भीड़ और मामले की जानकारी लेने के लिये वहां से गुजरने वाले राहगीर भी रुक गये. जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गयी.
क्या कहती है लड़की
हमने तलाक नहीं दिया है. बल्कि लड़का हमें छोड़कर किसी और लड़की के साथ रह रहा है. उसी लड़की से हमें धमकी भी दिलवाता है. वह कहीं नहीं जाने वाली हैं. वह अपने ससुराल में ही रहेगी.
साजदा खातून, पीड़िता
क्या कहते हैं लड़के के पिता
साजदा ने फोन पर तलाक मांगी थी. इसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद जाहिद ने फोन पर ही तलाक दे दिया था. इस घटना के बाद उसका पुत्र उस घटना के बाद घर पर लौटा ही नहीं. लड़का यहां है ही नहीं, फिर लड़की को मैं कैसे रख सकता हूं. दोनों के बीच वर्ष 2014 में तलाक हुआ था. इसका प्रमाण 8 अप्रैल को पटना के सुल्तानगंज स्थित इदारा ए सीरिया का फतवा है.
मोहम्मद अहमद हुसैन, लड़के के पिता
क्या कहते हैं लड़की के पिता
लड़की की शादी के बाद एक नाती भी हुआ. अचानक उनका दामाद लड़की को छोड़कर तलाक देने का बहाना बनाने लगा. जिस कारण उन्होने दहेज का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था. हाईकोर्ट से मेरी बच्ची को प्रत्येक महीने पांच हजार रुपये भरण-पोषण के लिए दिये जाने का आदेश दिया गया था. रुपये देने के बजाए वह फरार हो गया. तलाक का यह कागजात सरासर झूठा है. इसकी जांच कराने के बाद मामला का खुलासा हो जायेगा.
मोहम्मद कलाम, लड़की के पिता
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