हत्या मामले में तीन को उम्रकैद

हाजीपुर : अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम की अदालत ने लगभग 18 वर्ष पूर्व हुए हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनायी. एडीजे-छह के न्यायाधीश बीपी सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों हत्या के मामले सजा सुनायी. […]
हाजीपुर : अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम की अदालत ने लगभग 18 वर्ष पूर्व हुए हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनायी. एडीजे-छह के न्यायाधीश बीपी सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों हत्या के मामले सजा सुनायी.
गोरौल थाना क्षेत्र के कटहरा ओपी कांड संख्या 42/99 दिनांक तीन मई 1999 को रतनपुर दाउद निवासी सुरेंद्र राय के पुत्र रंजीत कुमार को गांव के ही आठ लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान घायल रंजीत की मृत्यु हो गयी थी. मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजी-छह के न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत ने धर्मेंद्र राय, भोला राय, नन्कु राय को सश्रम आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड का फैसला सुनाया गया.
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