गंगा से बालू निकालने के मामले में प्राथमिकी दर्ज
Updated at : 31 Jul 2017 8:24 AM (IST)
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हाजीपुर : नाविकों द्वारा अवैध रूप से गंगा नदी से नाव पर बालू परिवहन करने के मामले में खनन विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी. गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया नदी तट पर नाविकों द्वारा अन्य जिलों से नाव पर बालू लोड कर नदी तट पर भंडारण करने के मामले में दस नामजद एवं तीस […]
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हाजीपुर : नाविकों द्वारा अवैध रूप से गंगा नदी से नाव पर बालू परिवहन करने के मामले में खनन विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी. गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया नदी तट पर नाविकों द्वारा अन्य जिलों से नाव पर बालू लोड कर नदी तट पर भंडारण करने के मामले में दस नामजद एवं तीस अज्ञात नाविकों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया.
दर्ज प्राथमिकी में खनन विकास पदाधिकारी लाल बिहारी प्रसाद ने बताया कि शनिवार को तेरसिया नदी तट पर नाविकों द्वारा अवैध रूप से बालू का भंडार किया जा रहा था. मामले में सोनपुर सबलपुर गांव निवासी छबीला राय, सिपाही राय, शंभु राय, तेरसिया पाया नंबर 18 निवासी लखन राय, एवं नाव मार्का मां जय गंगे, राज रानी एक्सप्रेस, जय श्री राम, शिव पवन एक्सप्रेस मौर्य एक्सप्रेस समेत 30 अज्ञात नाविकों पर बालू का नाव द्वारा अवैध परिवहन करते हुए पाया गया.
बिहार लघु खनिज नियमावली 1972 के नियम 4एवं 40 तथा अवैध खनन भंडारण परिवहन एवं निवारण नियमावली 2003 के नियम आठ (दो) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.
इसके साथ ही राजस्व की क्षति हो रही है. नाविकों के द्वारा आदेश की अवहेलना किये जाने का प्राथमिकी दर्ज की गयी. जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह में गंगा या गंडक नदी में नाव से बालू परिवहन या खनन नहीं करना है. नाविकों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में नाविकों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया.
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