गुजरातियों पर टिप्पणी मामले में अब 20 मई को अहमदाबाद कोर्ट करेगी सुनवाई, धारा 202 के तहत समन जारी

Updated at : 08 May 2023 4:38 PM (IST)
विज्ञापन
गुजरातियों पर टिप्पणी मामले में अब 20 मई को अहमदाबाद कोर्ट करेगी सुनवाई, धारा 202 के तहत समन जारी

गुजरातियों पर टिप्पणी के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उनके खिलाफ सोमवार को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को सुबूतों के साथ अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होना होगा.

विज्ञापन

पटना. गुजरातियों पर टिप्पणी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उनके खिलाफ सोमवार को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को सबूतों के साथ अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होना होगा. कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की इंक्वॉयरी करेगी. अहमदबाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की है. कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद 202 के तहत जांच का आदेश दिया. ऐसे में फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ भी सकती है. कोर्ट के इंक्वायरी ऑर्डर में मानहानि आरोपों की पुष्टि की जाएगी. इसके बाद कोर्ट इस केस में कोई फैसला लेगी.

धारा 202 के तहत समन जारी

तेजस्वी यादव पर गुजरातियों को ठग कहने का आरोप लगा है. कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए धारा 202 के तहत समन जारी किया है. इससे पहले इस मामले में पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी. तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था. तेजस्वी यादव ने कहा था, ‘वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है’. ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था. हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था.

Also Read: मेहुल चोकसी को ‘गुजराती ठग’ बता फंस गये तेजस्वी यादव, गुजरात में दर्ज हुआ मानहानि का मुकदमा, जानें पूरा मामला
डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज

तेजस्वी यादव के खिलाफ कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज करायी है. तेजस्वी यादव के खिलाफ 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की थी. हालांकि बाद में 8 मई को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई. एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार ने मानहानि केस की पहली सुनवाई में शिकायतकर्ता हरेश मेहता का बयान रिकॉर्ड करवाया था. अहमदाबाद कोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल और डिप्टी सीएम समेत मानहानि का तीसरा केस है, जिसमें गुजरात के बाहर के किसी नेता को कोर्ट में आरोपित किया गया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन