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दो शराब तस्करों को मिली पांच-पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी

27 अगस्त 2017 को हुई थी गिरफ्तारी

सुपौल. बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में उत्पाद न्यायालय संख्या 01 के अनन्य विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत ने शनिवार को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़े गये दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वर्ष 2017 में किशनपुर थाना क्षेत्र में नेपाली देशी शराब के साथ रंगे हाथ पकड़े गए दो आरोपियों उपेन्द्र कुमार सिंह और रमन कुमार सिंह दोनों निवासी करहिया, थाना किशनपुर को कोर्ट ने 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है. 27 अगस्त 2017 को हुई थी गिरफ्तारी यह मामला किशनपुर थाना कांड संख्या-233/2017 से जुड़ा है. 27 अगस्त 2017 की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि किशनपुर बाजार में दो युवक शराब लेकर जा रहे हैं. किशनपुर थाने के पुलिस अवर निरीक्षक सियाराम शर्मा सशस्त्र बल के साथ गश्ती पर निकले थे. रात करीब 8:30 बजे पुलिस ने एक बाइक पर सवार दो युवकों को संदिग्ध स्थिति में देखा और पकड़ लिया. तलाशी के दौरान पीछे बैठे रमन कुमार सिंह के बैग से “मामाश्री ” ब्रांड की नेपाली देशी शराब की 40 बोतलें (300 एमएल की प्रत्येक) बरामद की गई थी. दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. अभियोग पत्र संख्या-73/2018 दिनांक 31 मार्च 2018 को न्यायालय में समर्पित किया गया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत ने सफलतापूर्वक बहस करते हुए सात साक्षियों की गवाही कोर्ट में करवाई. सभी गवाहों ने घटना और प्राथमिकी की पुष्टि की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ओम नारायण यादव ने बहस में भाग लिया. इस मामले की त्वरित सुनवाई और प्रभावी अभियोजन पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ.

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