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नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में अभियुक्त को चार वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं अभियोजन कोषांग के सक्रिय प्रयासों से मामले का त्वरित विचारण संभव हो सका

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सुपौल निर्मली थाना कांड संख्या-15/2015 से संबंधित पोक्सो वाद संख्या-05/15 में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) संतोष कुमार दुबे की अदालत ने अभियुक्त सुभाष यादव, पिता नथुनी यादव, निवासी बेला सिंगार मोती टोला पलार, थाना-निर्मली, को धारा 354 भादवि तथा धारा 08 पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 06 माह की कारावास भुगतनी होगी. अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश भी दिया गया है. इस वाद की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई. पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं अभियोजन कोषांग के सक्रिय प्रयासों से मामले का त्वरित विचारण संभव हो सका. कुल 10 साक्षियों के ससमय गवाही देने पर घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन हुआ, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो सका. बचाव पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता ओम नारायण यादव ने बहस में भाग लिया. गौरतलब है कि यह मामला 23 जनवरी 2015 की घटना से जुड़ा है, जब सूचिका ने अपने लिखित आवेदन में आरोप लगाया था कि अभियुक्त सुभाष यादव ने उसके घर में घुसकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया था. पीड़िता के विरोध एवं शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्यों के पहुंचने से अभियुक्त मौके से फरार हो गया था. इस संबंध में निर्मली थाना में दिनांक 24 जनवरी 2015 को अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 376, 511, 504, 506, 354 भादवि, एससी/एसटी एक्ट एवं पोक्सो अधिनियम की धाराएं लगाई गई थी. अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था.

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