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चुनाव अधिनियम के सभी नियमों का पालन करें प्रिंटिंग प्रेस संचालक

Updated at : 08 Oct 2025 6:39 PM (IST)
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चुनाव अधिनियम के सभी नियमों का पालन करें प्रिंटिंग प्रेस संचालक

कलेक्ट्रेट में डीएम ने की जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक

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– कलेक्ट्रेट में डीएम ने की जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक – हर मुद्रित निर्वाचन सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता अंकित होना अनिवार्य सुपौल. विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सावन कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक हुई. डीएम ने सभी प्रेस संचालकों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन से संबंधित किसी भी पम्पलेट, पुस्तिका, हैंडबिल या पोस्टर का मुद्रण करते समय अधिनियम के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मुद्रित निर्वाचन सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है. प्रकाशक से हस्ताक्षरित पहचान घोषणा पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की निर्वाचन सामग्री का मुद्रण नहीं किया जाएगा. मुद्रण उपरांत, उक्त घोषणा पत्र तथा मुद्रित सामग्री की प्रतियां तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन शाखा को उपलब्ध करानी होगी. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे छह माह तक की कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है. बैठक में मौजूद सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र क एवं ख भी प्रदान किया गया और निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. डीएम ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं संबंधित व्यक्तियों से अपील की कि वे अधिनियम के नियमों का पालन करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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