मतदाता सूची से बाहर व्यक्तियों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल तथा अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार, वीरपुर में विशेष हेल्प डेस्क का गठन किया गया है.

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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बनाए हेल्प डेस्क

सुपौल. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नयी दिल्ली द्वारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग वाद में दिनांक नौ अक्टूबर 2025 को पारित आदेश के आलोक में अब ऐसे व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं. इस आदेश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल तथा अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार, वीरपुर में विशेष हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर अपील दाखिल करने में सहायता प्राप्त कर सकें. इस संबंध में पैनल अधिवक्ता शक्ति कुमारी सारिका (जिला विधिक सेवा प्राधिकार) एवं जय गणेश सिंह (अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार, वीरपुर) को नामित किया गया है. साथ ही, जिला के प्रत्येक प्रखंड स्तर पर पारा विधिक स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो इच्छुक व्यक्तियों को अपील दाखिल करने में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे.

ब्लॉकवार प्रतिनियुक्त पारा विधिक स्वयं सेवकों की सूची

प्रखंडपारा विधिक स्वयं सेवक का नाम

सुपौलपंकज कुमारवीरपुरमहेन्द्र मेहतानिर्मली विश्वनाथ प्रसाद सिंहत्रिवेणीगंज दिनेश कुमारसरायगढ़ लल्टू कुमारपिपरासुभाष कुमार मंडलछातापुर गोपाल प्रसाद सिंहकिशनपुर अनिल कुमार राघोपुर संगीता कुमारीप्रतापगंज पप्पू कुमारमरौना रामउदगार कुमार रमण

वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, वे नजदीकी ब्लॉक स्तर पर प्रतिनियुक्त पारा विधिक स्वयं सेवक से संपर्क कर अपनी अपील नि:शुल्क दाखिल करवाएं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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