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शराब मामले में पांच साल की सजा व एक लाख जुर्माना

Updated at : 24 Dec 2025 7:58 PM (IST)
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शराब मामले में पांच साल की सजा व एक लाख जुर्माना

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है

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सुपौल. उत्पाद न्यायालय संख्या प्रथम अभिषेक कुमार मिश्रा के न्यायालय ने किशनपुर थाना कांड संख्या 214/2017 से बने उत्पाद सत्रवाद संख्या 756/2017 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त अभिनंदन यादव उर्फ अभिनंदन कुमार यादव को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत 05 वर्षों की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है. गौरतलब है कि 22 दिसंबर 2025 को न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को धारा 30(ए) के अंतर्गत दोषी करार दिया गया था. यह मामला 09 अगस्त 2017 की घटना से संबंधित है, जब किशनपुर थाना की पुलिस दिवा गश्ती के दौरान सूचना मिली कि श्रीपुर स्थित एक कोचिंग सेंटर के पास सड़क पर एक महिला को धक्का मारकर एक व्यक्ति बाइक छोड़कर फरार हो गया है. सूचना पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के सहयोग से तलाश की, किंतु आरोपित नहीं मिला. दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में मौके पर खड़ी लाल-काले रंग की हीरो पैशन प्रो बाइक की सीट पर बंधे बोरे की जांच करने पर 300 एमएल की 70 बोतल ‘दिलवाले सोफी’ शराब, कुल 21 लीटर अवैध शराब बरामद की गई. इसके बाद किशनपुर थाना में कांड दर्ज कर बाइक के स्वामी अभिनंदन कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया. अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र संख्या 64/2018 दिनांक 31 मार्च 2018 को समर्पित किया गया. न्यायालय द्वारा 02 मई 2019 को आरोप का गठन किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत एवं बचाव पक्ष की ओर से संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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