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बिना अनुमति के वाहनों पर बैनर-पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध

Updated at : 03 Nov 2025 6:34 PM (IST)
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बिना अनुमति के वाहनों पर बैनर-पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध

Election new पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी या आचार संहिता उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा

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विधानसभा चुनाव को लेकर रतनपुर थाना परिसर में हुई बैठक सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करने का निर्देश रतनपुर विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को थाना परिसर में बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष राजू कुमार ने की. बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन को लेकर चर्चा की गई. थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति के वाहनों पर झंडा, बैनर, पोस्टर या किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. कहा कि चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. थाना क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और प्रत्येक पंचायत में पुलिस बल को सक्रिय किया गया है, ताकि आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके. थानाध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध प्रचार गतिविधियों से दूर रहें. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी या आचार संहिता उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा. मौके पर मुखिया चंदन राम, मुखिया सुरेंद्र पासवान, सरपंच वीरेंद्र पासवान, संजय कुमार यादव, सकलदेव पौद्दार, बिजेंद्र कुमार यादव, सुधीर सादा, आलोक राज आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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By RAJEEV KUMAR JHA

RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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