सुपौल : इंदिरा आवास योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद गृह निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के विरूद्ध सदर बीडीओ आर्य गौतम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. थानाध्यक्ष रामइकबाल यादव ने बताया कि सदर बीडीओ के आवेदन पर 29 लाभार्थियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की गयी है.
सदर थाना में दिये गये आवेदन में सदर बीडीओ ने कहा है कि उप विकास आयुक्त सुपौल के पत्रांक 1102 दिनांक 15/10/2016 में मिले निर्देश के आलोक में सदर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों की जांच इंदिरा आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक द्वारा करवाया गया. बीडीओ ने कहा है कि आवास की राशि लेकर आवास कार्य पूर्ण नहीं किया जाना विभागीय निर्देश के प्रतिकूल है और यह सरकारी राशि के गबन का मामला है.
इन पर हुई प्राथमिकी इंदिरा आवास योजना के तहत राशि का उठाव कर आवास निर्माण नहीं करवाने के मामले में हरदी पूरब पंचायत के लाभुक नुनुदाय देवी, त्रिफुल देवी, परसरमा-परसौनी पंचायत के तारा देवी, आशा देवी, अमहा पंचायत के अंजली देवी, अनिता देवी, करिहो पंचायत के डोमनी देवी, नीरा देवी, मल्हनी पंचायत के हाजरा खातुन,
आरिफ मियां, हरदी पश्चिम पंचायत के सियालाल यादव, बेचनी देवी, लाउढ़ पंचायत के रजनी देवी, छेदनी देवी, बैरो पंचायत के रोजिदा खातून, फोचाय मिस्त्री, वीणा के ठकनी देवी, रूबी देवी, नीतू देवी, बलहा पंचायत के रिंकू देवी, चंडिका देवी, चैनसिंहपट्टी के नीरो देवी, रामदेव यादव, पिपराखुर्द पंचायत के आशा देवी, पार्वती देवी आिद शामिल हैं.