कार्यक्रम. लोगों को दी जा रही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की जानकारी
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 को पांच जून 2016 से राज्य भर में लागू कर दिया गया. जिले भर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है.
सुपौल : राज्य की जनता को नियत समय सीमा के अंदर उनके शिकायत के निवारण का अधिकार देने आदि के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 को पांच जून 2016 से राज्य भर में लागू कर दिया गया. सूचना व जन संपर्क विभाग प्रधान सचिव पटना के पत्रांक 433 दिनांक 15 जून 2016 एवं पत्रांक 451 दिनांक 24 जून 2016 द्वारा सुपौल जिला अंतर्गत सुपौल, किशनपुर व पिपरा प्रखंड के सभी पंचायतों में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पर आधारित गीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा बाबा बैद्यनाथ चौघारा ट्रस्ट को प्राप्त हुआ हैं.
कला जत्था के नेतृत्वकर्त्ता नीता कुमारी ने कहा कि कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या लाभ मांगने के लिए या ऐसा फायदा या लाभ प्रदान करने में विफलता या विलंब के संबंध में या किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से या उसके द्वारा राज्य में प्रवर्त्ता किसी विधि, नीति, सेवा
, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उद्भूत किसी मामले के संबंध में परिवाद दायर कर सकता है. बीबीसी ट्रस्ट के संस्थापक सचिव स्वाति साधना ने बताया कि परिवाद, प्रथम अपील या द्वितीय अपील दायर करने या पुनरीक्षण आवेदन करने में कोई शुल्क नहीं लगता है. आवेदन या अपील या परिवाद के निष्पादन के लिए अधिकतम 60 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित किया गया है.
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक
सरकार के इस कदम की हर जगह हो रही है सराहना