बाल श्रम निषेध पर कार्यशाला

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सुपौल: बिहार लोक अधिकार मंच एवं क्राय की जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को बीआरसी परिसर में बाल श्रम निषेध विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नीलम कुमारी व मानवाधिकार संरक्षण समिति के सचिव मदनेश्वर झा ने किया. मौके पर मंच […]

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सुपौल: बिहार लोक अधिकार मंच एवं क्राय की जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को बीआरसी परिसर में बाल श्रम निषेध विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नीलम कुमारी व मानवाधिकार संरक्षण समिति के सचिव मदनेश्वर झा ने किया. मौके पर मंच के जिला संयोजक सत्य नारायण प्रसाद ने कहा कि बाल श्रम का नियोजन एक सामाजिक अपराध है.

उन्होंने बाल श्रम निषेध अधिनियम पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए 18 पेशे व 65 प्रकार के नियोजन को खतरनाक बताया गया है. साथ ही यह कानूनी अपराध भी है. कानून में नियोजक को कारावास व जुर्माने का भी प्रावधान है.

जबकि बाल श्रम से मुक्त बच्चों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे. मौके पर बाल कल्याण समिति सदस्य राम बाबू व प्रखंड साक्षरता संयोजक रंजन कुमार वर्मा, डॉ दयानंद भारती, मुमताज बेगम, भगवानजी पाठक, कुमारी रीतंबरा, राजेंद्र कुमार मंडल, विपिन सिंह, सुरेंद्र प्रसाद मंडल, मो इकबाल, कृष्णदेव राउत, प्रमोद कुमार यादव आदि मौजूद थे.

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